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ललितपुर से विस्तृत न्यूज रिपोर्ट


एलयूसीसी प्रकरण: एडीजे प्रथम से आरोप पत्र लौटने के बाद अब सीजेएम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 24 नवंबर को आरोपियों की होगी पेशी
ललितपुर। चर्चित एलयूसीसी प्रकरण में एक बार फिर अदालत की कार्यवाही तेज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम के न्यायालय से आरोप पत्र वापस लौटाए जाने के बाद विवेचक द्वारा इसे न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अब सीजेएम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 24 नवंबर को तलब किया है।
🔸 एडीजे प्रथम ने क्यों लौटाया था आरोप पत्र?
एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया था कि प्रस्तुत प्रकरण बड्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, और न ही आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इस आधार पर कोर्ट ने केस डायरी सहित आरोप पत्र वापस करते हुए निर्देश दिया कि इसे सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।
🔸 सीजेएम न्यायालय में फिर शुरू हुई प्रक्रिया
विवेचक ने कोर्ट के निर्देश पर आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपी—राघवेंद्र सिंह और विनय कुमार—कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि अन्य आरोपी गैरहाजिर रहे।
🔸 कोर्ट के निर्देश
सीजेएम ने दोनों उपस्थित आरोपियों को 24 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
शेष गैरहाजिर आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
🔸 इस मुख्य मामले में ये आरोपी शामिल
1. विनय कुमार
2. विपुल शुक्ला
3. संज़ीव खरे
4. राहुल यादव
5. संतोष कुमार मिश्रा
6. दिनेश कुमार उर्फ डीके सिंह
7. उर्मिला विष्ठ
8. राघवेंद्र सिंह
🔸 दूसरा मामला (अपराध संख्या 270) भी सीजेएम में
एलयूसीसी से जुड़े एक अन्य प्रकरण अपराध संख्या 270 का आरोप पत्र भी सीजेएम की अदालत में प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में रवि तिवारी सहित कुल 28 आरोपी बनाए गए हैं।
इस दूसरे केस की आगे की तारीख व कार्यवाही भी जल्द ही तय की जाएगी।

